भारतीय सेना पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को मिली जमानत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में लखनऊ की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी;

By :  Dblive
Update: 2025-07-15 13:29 GMT

लखनऊ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित एक मामले में लखनऊ की स्थानीय अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी।

अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने 20-20 हजार रुपये के दो बांड पर राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल की तरफ से जमानत याचिका डाली गई थी जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। इससे पहले राहुल गांधी एयरपोर्ट से सीधे एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचे। पिछली पांच सुनवाई के दौरान राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं हुए थे। इसके बाद अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। जमानत मिलने के बाद राहुल सीधे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए।

गौरतलब है कि सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि 16 दिसंबर, 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गांधी ने एक प्रेस कांफ्रेंस की थी। इस दौरान राहुल गांधी की टिप्पणी सशस्त्र बलों के लिए अपमानजनक थी और एक पूर्व रक्षा कर्मी के रूप में उनके अपने मनोबल को ठेस पहुंचाने वाली थी।

श्रीवास्तव के मुताबिक, राहुल गांधी ने अपनी संवाददाता सम्मेलन में कहा था, “ चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सैनिकों की पिटाई कर रहे हैं।”

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था, “ निःसंदेह, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ए) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, यह स्वतंत्रता उचित प्रतिबंधों के अधीन है और इसमें ऐसे बयान देने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति या भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हों।”

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